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बलिया। औषधि निरीक्षक , खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया है कि प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान कमियाँ पायी गयी थी. जिस क्रम में औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सहायक आयुक्त (औषधि), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ को प्रेषित की गयी थी.
सहायक आयुक्त (औषधि), आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस प्रेषित की गयी थी. औषधि विक्रय प्रतिष्ठानो द्वारा दिये गये जबाब से संतुष्ट न होने पर सहायक आयुक्त (औषधि) द्वारा औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलम्बित करते हुये क्रय-विक्रय का कार्य तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है.
निलम्बन की अवधि के दौरान औषधियों का क्रय-विक्रय किया जाना अवैधानिक होगा एवं ऐसा करते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित औषधि विक्रय प्रतिष्ठान के विरूद्ध औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम-1940 के अन्तर्गत अग्रिम कानूनी कार्यवाही कर दी जायेगी .
निलम्बित किये गये प्रतिष्ठानों में मेसर्स रेशमा मेडिकल स्टोर, हास्पिटल रोड, मेसर्स के.जी.एन. मेडिकल स्टोर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंन्द्र के सामने नियर रेवती हास्पीटल, पो0-रेवती तथा मेसर्स महेश्वरी मेडिकल स्टोर, बंधुचक, पोस्ट- बाबूबेल, थाना- हल्दी, और मेसर्स मनोज मेडिकल स्टोर, केवरा, पो०- केवरा, थाना बासडीह, शामिल है.
बलिया से के के पाठक की रिपोर्ट