छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त को तीन साल की जेल

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बलिया. पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा छेड़खानी के अपराध में एक अभियुक्त को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया. महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में लड़की के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो व संयुक्त निदेशक अभियोजक एवं पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना गडवार में पंजीकृत मुअसं 208/2016 धारा 354D/506 आईपीसी व 11/12 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एसजे 8/पाक्सों एक्ट द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र राम पुत्र जवाहिर राम स्थानीय थाना के बदनपुरा किरथ पट्टी निवासी को अंतर्गत धारा 354D भादवि में दोषी पाते हुये तीन वर्षों का सश्रम कारवास तथा बीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी.

गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है. जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं.

(बलिया से नवनीत मिश्रा की रिपोर्ट)