मुकदमे के लिए जिनके पास वकील नहीं हैं वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ऐसे ले सकते हैं वकील

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बलिया. सामान्य जन को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए दीवानी न्यायालय समेत सिकंदरपुर, बांसडीह, रसड़ा कलेक्ट्रेट में विशेष विधिक सहायता एवं जागरूकता शिविर लगाया गया. इसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को विशेष अभियान के तहत किया गया.

दीवानी न्यायालय के एडीआर भवन में शिविर की अध्यक्षता प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीडी) सर्वेश कुमार मिश्र ने की. उन्होंने चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी. कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के तहत जिन वादकारियों के पास अधिवक्ता नहीं हैं उन्हें प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराता है.

अधिवक्ता के अभाव में आप अपने हक की लड़ाई से वंचित नही रहेंगे. इसके लिये आपको केवल प्राधिकरण के कार्यालय में सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देना होगा. विशेष अभियान के तहत सिकंदरपुर, बांसडीह, रसड़ा में तहसीलदारों ने अपने-अपने तहसीलों में विशेष शिविर लगाया गया, जहां विधिक सहायता से संबंधित जानकारियां दी गई.


(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)