त्योहारों को देखते हुए बलिया में 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू

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बलिया. होली के त्यौहार 28 व 29 को, चैत्र नवरात्र 13 अप्रैल, रामनवमी 21 अप्रैल, महावीर जयंती 25 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल और गुड फ्राइडे 2 अप्रैल को मनाया जाएगा. इन त्यौहारों के दौरान शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू की गयी है.

 

बलिया अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया कि जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान तथा परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंदर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई अफवाह फैलाएंगे.

 

किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा. किसी सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क, मकान के अंदर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कांच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि नहीं एकत्र करेंगे.

 

कोई भी व्यक्ति सड़क, जलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव नहीं करेगा और न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि में अवरोध उत्पन्न करेगा. कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय पेट्रोल पंप आदि को न बंद कराएगा न ही किसी सरकारी संपत्ति को क्षति तोड़फोड़ आदि करेगा, पुतला नहीं जलायेगा. कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को  आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा- 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा.

(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)