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बलिया। बलिया शहर और रसड़ा कस्बे में मुख्य मार्ग पर मिठाई की दुकानों को रविवार व सोमवार को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गयी है. आगामी त्योहार को देखते हुए जिलाधिकारी एसपी शाही ने शनिवार को यह आदेश जारी कर दिया. वैसे इससे पहले गाजियाबाद और नोएडा में भी रक्षा बंधन के मद्देनजर दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया था.
यह भी कहा गया है कि अगर कोई दुकान पॉजिटिव मरीज के 50 मीटर के भीतर पड़ती है, तो वह नहीं खुलेगी. अर्थात, कन्टेनममेन्ट जोन के बाहर ही दुकान खुल सकेंगी. जिलाधिकारी ने दुकानदारों को विशेष हिदायत दी है कि दुकान खोलने के दौरान सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने का विशेष ख्याल रखें. अगर उल्लंघन हुआ तो सम्बन्धित के विरुद्ध सुसंगत अधिनियम के अंर्तगत कार्रवाई होगी.