सुलह समझौते में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा सहयोग

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बलिया। दीवानी न्यायालय के प्रांगण में 9 मार्च को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलो को सुलह समझौते से निस्तारण करने के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क वकील देगी.

प्राधिकरण की सचिव पूनम करवाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष तौर पर आपराधिक शमनीय, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, प्रतिकार याचिकाएं, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विविधो सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वादों अन्य सिविल वादों, किराया सुखाधिकार, व्य्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद आदि से सम्बन्धित एवं अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा. कर्णवाल ने कहा कि सुलह समझौता से अच्छा कुछ नही है. आप अपने मामलो को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाकर तत्काल मामलो का निस्तारण कराये.