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बलिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य डा स्वराज विद्वान ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के लोगों पर उत्पीड़न के मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के दो मामलों में मुआवजा की पहली किस्त के रूप में 4 लाख रूपए दे दिया गया है.
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति पर उत्पीड़न की दशा में सहायता राशि देने का प्रावधान है. अगर एससी-एसटी के किसी की हत्या हो जाती है तो 8.25 लाख देने के साथ उसके आश्रित को तीन महीने तक खाद्यान्न आदि की व्यवस्था देकर सहारा दिया जाता है. साथ ही उस परिवार में छोटा बच्चा होने की दशा में नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था इस एक्ट में है. पत्नी या मां को हर महीने पांच हजरा पेंशन के साथ जरूरी होने पर सरकारी नौकरी भी देने का प्रावधान है.
जमीन नहीं होने की दशा में जमीन या आवास भी देने का व्यवस्था है. उन्होंने जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र में हुए दोनो हत्या के मामले में एसपी से जानकारी ली। साथ ही जिले में हो रहे अपराध पर रोक लगाने को कहा।