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बलिया। अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीर कनेडी लाल ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत 08 जुलाई को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय प्रागंण में किया जा रहा है. जिसमें अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जायेगा.
राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि अध्ययप्ति वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सोवानिवृत्ति परिलाभों सम्बन्धित मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क मामलों, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित मामलों, अध्यापकों को वेतन आदि भुगतान आदि से सम्बन्धित मामलों, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड एवं आय प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित मामलों, सेवा वादों, श्रम विवादों, आयकर बैक वित्तीय संस्थानों से सम्बन्धित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता द्वारा किया जायेगा. जिस पर सम्बन्धित वादों के मोटर क्लेम प्री ट्रायल की बैठक 04 जुलाई व 06 जुलाई को एक बैठक आहूत की गयी है, जो बैंक सम्बन्धी व दूर संचार विभाग के वादों के निस्तारण हेतु बैठक 05 जुलाई को आहूत की गयी है.