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बलिया जिले में 31 जुलाई तक क्यों लगा धारा-144

बलिया जिले में 31 जुलाई तक क्यों लगा धारा-144

बलिया. विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (पी०जी०)-2023 व बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-24तथा आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 05 जून से 31जुलाई तक के लिए धारा-144 लागू किया गया है.

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैंक प्रबंधकों की हुई बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु बैंक प्रबंधकों की हुई बैठक

बलिया. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया अशोक कुमार के कुशल मार्गदर्शन में हुसैन अहमद अंसारी अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में 09/05/2023 दिन मंगलवार को समय 10ः30 बजे ए0डी0आर0 भवन दीवानी न्यायालय, बलिया में जनपद के बैंक प्रबन्धकगण की बैठक, राष्ट्रीय लोक अदालत 21.05.2023 को व्यापक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से की गयी, जिसका संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, नरेन्द्र पाल राणा द्वारा किया गया.

छह दिसंबर के मद्देनजर जनपद में 31 दिसम्बर तक धारा-144 लागू

छह दिसंबर के मद्देनजर जनपद की सीमा के भीतर रहने वालों और सभी आने-जाने वालों के लिए 04 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है.