Uncategorised बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर पांच वर्ष की सजा या एक लाख अर्थदण्ड अस्पताल, स्कूल, न्यायालय के 100 मीटर की परिधि में भी लाउडस्पीकर पूरी तरह वर्जित रहेगा Share PLEASE:WhatsAppTweetTelegram