पेंशनर प्रस्तुत करें जीवित होने का प्रमाण पत्र

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बलिया। मुख्य कोषाधिकारी श्रीप्रकाश सिंह ने कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेशनरों / पारिवारिक पेंशनरों से कहा है कि माह नवम्बर, 2016 में अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें.

बताया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त जीवित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकेगा. पेंशनर जिस बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं, वहां भी दों प्रतियों में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. कहा कि बैंक द्वारा प्रमाणित जीवित प्रमाण पत्र अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न भेजें, बल्कि उसे बैक में ही जमा करें. जीवित प्रमाण पत्र के साथ बैक पास बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें. बताया कि जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि एक वर्ष के लिए होती है.