लांड्री व ड्राई क्लीनिंग के लिए सब्सिडी के साथ ब्याजमुक्त ऋण

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गरीबी रेखा के नीचे वाले धोबी समाज के व्यक्तियों को मिलेगा लाभ

बलिया। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से गरीबी रेखा के नीचे के अनुसूचित जाति के धोबी समाज के व्यक्तियों को लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत लाभ दिया जाना है. इसमें उनको दुकान निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान की व्यवस्था दी गई है. इसके लिए निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने बताया कि लॉन्ड्री व ड्राई क्लीनिंग योजना की लागत 2 लाख 16 हजार व एक लाख रुपये है. इसमें 10 हजार का अनुदान है और बाकी ऋण 5 वर्षों में समान मासिक किस्तों में जमा करनी होगी. नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण के लिए लाभार्थी को निगम द्वारा 78 हजार रुपए दिया जाएगा. जिसमें 10 हजार की सब्सिडी मिलेगी और बाकी 68 हजार रुपये दस वर्षों में समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी. लाभार्थी के पास व्यसायिक स्थल पर 13.32 वर्ग मीटर की भूमि स्वयं के पास होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड व प्रोजेक्ट कास्ट और फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना होगा. विस्तृत जानकारी के लिए विकासखंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) या जिला स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.