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बलिया। हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को भागदौड़ करने से काफी हद तक राहत मिलने वाली है. अब हैसियत के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आगे की कार्यवाही करते हुए हैसियत प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही जारी होगा. एडीएम मनोज सिंघल ने बताया कि आवेदन करने के 30 दिन तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने पर यह ऑनलाइन जारी हो जाएगा. हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता दो साल तक की होगी. उन्होंने बताया कि अगर बैंक में जमा धनराशि हैसियत के रूप में बताई जाती है तो वह तीन महीने पहले की जमा होनी चाहिए. हैसियत प्रमाण पत्र जनसेवा केंद्रों द्वारा अपलोड किया जाएगा. आवेदन के लिए सौ रुपए के साथ यूजर चार्जेस भी निर्धारित किया गया है. इस प्रकार जन सेवा केंद्रों पर 120 तथा सिटीजन पोर्टल पर 110 निर्धारित किया गया है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन में गलत जानकारी दिए जाने पर आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी होगी.