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बलिया। लघु व सीमांत किसानों के उन्नयन व विकास के लिए चलाई गई फसल ऋण मोचक योजना की पहली बैठक जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में हुई. उन्होंने ऋण माफी के सम्बन्ध में जरूरी दिशा निर्देश कृषि विभाग व बैंक अधिकारियों को दिया.
इस योजना के जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना किसानों के विकास से जुड़ी है, लिहाजा पूरे मनोयोग व पारदर्शिता से कार्य करें. जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से विशेष सहयोग की अपेक्षा की. कहा कि पूरे मनायोग व पारदर्शिता से काम करें और पात्र व अपात्र कृषकों की सूची भी सार्वजनिक रखी जाए ताकि किसानों को इस सम्बन्ध में जानकारी हो सके. इस योजना में कोई भी समस्या हो तो जिला स्तरीय कमेटी की बैठक कर कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जाए.
इस योजना के तहत वही किसान लाभान्वित होंगे जो लघु यानि दो हेक्टेयर व सीमांत यानि एक हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत आते हों, लेकिन यदि कोई किसान किसी खेत के एक गाटा पर एक से अधिक लोन लिए होंगे तो वे योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.
जिलाधिकारी ने बताया कि अगर कोई किसान अपात्र घोषित कर दिया जाता है तो वह अपनी पात्रता के लिए जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है. यदि वहां की अपात्र हो जाए तो मण्डल स्तरीय कमेटी के यहां जा सकते हैं.
15 जुलाई तक आधार लिंक कराना अनिवार्य
फसल ऋण मोचक योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान का बैंक में 15 जुलाई से पहले आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं होने पर किसी भी प्रकार के छूट या लाभ से वंचित हो जाएंगे. हालांकि जिनका आधार नम्बर नहीं है, उन्हें एक माह का समय दिया गया है.