छह साल की बच्ची संग दुष्कर्म में सात साल की सश्रम कैद

This item is sponsored by Maa Gayatri Enterprises, Bairia : 99350 81969, 9918514777

यहां विज्ञापन देने के लिए फॉर्म भर कर SUBMIT करें. हम आप से संपर्क कर लेंगे.

बलिया। नरही थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार की अदालत ने सात वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई. साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माने से दंडित भी किया है.

नरहीं थाना क्षेत्र के अमांव निवासी अभियुक्त सुनील कुमार को अदालत ने भादवि की धारा के तहत दोषी पाकर उक्त सजा से दंडित की है. अभियोजन के अनुसार उसी थाना क्षेत्र के वादी मुकदमा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छह अक्टूबर 2015 को उसकी छह वर्षीय बालिका अपने दरवाजे पर खेल रही थी. इतने में अभियुक्त अकेला पाकर उसे पैसे देकर गोद में उठा कर अपने दरवाजे पर स्थित कुएं के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद रोते हुए अपने घर आयी और आपबीती सुनाई. वादी के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था.