बलिया जिले में मंगलवार को 42 और संक्रमितों की पुष्टि

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बलिया/लखनऊ। मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार जिले में 42 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं. इस तरह जिले में संक्रमितों की संख्या अब 3897 हो गयी है. कोरोना से मरने वालों की संख्या 46 है.

इसी क्रम में योगी सरकार ने प्रदेश में लागू किए गए वीकेंड लॉकडाउन को फिलहाल खत्म कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यूपी में अब बाजार सुबह 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुले सकेंगे. इसके अलावा प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी रविवार को निर्धारित की गई है. सरकार के इस फैसले के बाद अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया. अभी हाल में यूपी सरकार ने अनलॉक 4.0 को लेकर भी गाइडलाइन जारी की थी. जिसमें बताया गया था कि फिलहाल क्या-क्या बंद रहेगा और कौन सी गतिविधियां चालू रहेगी.

अनलॉक 4 के जारी किए गए दिशा-निर्देश

  • फिलहाल सभी स्कूल-कालेज और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे.
  • 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे.
  • स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है.
  • कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी.
  • राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर रोक नहीं होगी.

इन गतिविधियों पर अभी भी रोक

  • सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी.

इन्हें मिलती रहेगी छूट

पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट रहेगी. इसी के साथ ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे. व्यक्तियों और माल के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी.

कन्टेंनमेंट जोन में सख्ती बरकरार

कन्टेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा. केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो अंदर आ सकेगा और न ही बाहर जा सकेगा.