क्राइम राउंडअप – पत्रकार रतन सिंह के तीन और हत्यारोपी गिरफ्तार

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संतोष सिंह

बलिया। पत्रकार रतन सिंह की हत्या मामले में पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे अनिल सिंह, उदय सिंह और तेज बहादुर सिंह को भी शनिवार की सुबह बंधैता गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया. बाकी आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. एसपी की ओर से फरार चल रहे सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आपको बता दें कि

फेफना गांव में बीते 24 अगस्त की रात पत्रकार रतन सिंह की बदमाशों ने धोखे से प्रधान के घर पर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी.

इस बाबत एसपी देवेन्द्र नाथ का कहना है कि शनिवार को एसओ फेफना राजीव मिश्र व स्वॉट प्रभारी राजकुमार सिंह ने फेफना-गड़वार मार्ग पर स्थित बंधैता गेट के पास से उदय नरायण सिंह उर्फ उदय, अनिल सिंह व तेजबहादुर सिंह उर्फ कुमकुम को गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी व कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया गया है. पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पकड़े गये आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था तथा इनके खिलाफ न्यायालय ने भी गैर जमानती वारंट जारी किया था.


तमंचे के साथ हल्दी में पकड़े दो संदिग्ध

इसी क्रम में हल्दी थाना पुलिस ने क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों से दो व्यक्तियों को तमंचा के साथ गिरफ्तार कर चालान कर दिया. बताया जाता है कि बसुधरपाह हनुमान मंदिर के पास पुलिस मुखबिर की सूचना पर छुपी बैठी थी. इसी दौरान एक संदिग्ध उधर से जाता दिखा. पुलिस ने शक के आधार पर रोका तो वह भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा. उसके पास से एक तमंचा व 315 बोर का दो जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उसने अपना नाम अवनीश उर्फ सोनू चौबे पुत्र स्व. परमानंद चौबे निवासी बाबूबेल बताया. इसी क्रम में भरसौता पेट्रोल पंप से तीन किमी पूरब बाबूबेल के ही आंशु कुमार रजक पुत्र भोला राम को असलहों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. हल्दी पुलिस ने दोनों के खिलाफ के खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेज दिया.


शाहमुहम्मदपुर में फरार अपराधी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा

उधर, रसड़ा पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित अपराधी शाहमुहम्मदपुर निवासी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया. अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहा है. बता दें कि शनिवार की दोपहर पुलिस ने शाहमुहम्मदपुर निवासी अभियुक्त अमित कुमार यादव पुत्र अखिलेश कुमार यादव के घर जाकर भवन कुर्की का नोटिस मकान पर चस्पा किया. अमित कुमार यादव पर थाना रसड़ा में मुकदमा अपराध संख्या 144/19 धारा 363,366,376 (1),120B, आईपीसी 93/4 पास्को एक्ट कायम है. धारा 82 सीआरपीसी के तहत अपर सत्र न्यायालय अष्टम महोदय जनपद बलिया विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट के निर्देश पर रसड़ा सिटी के सिटी इंचार्ज प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना रसड़ा की पुलिस उक्त गांव में जाकर समस्त गांव भ्रमण कर लोगों को इस बात से अवगत कराते हुए कहा कि यदि मुकदमा पंजीकृत अमित कुमार यादव शीघ्र अति शीघ्र न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो इसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने नोटिस, सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर व विद्यालय आदि स्थानों पर चस्पा किया. इस दौरान एसआई राजकपूर सिंह, मुरारी मिश्रा, मनसूख यादव के साथ पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे.