डीएम ने किया रोस्टर में आंशिक संशोधन, नहीं खुलेंगी नाई- सैलून की दुकानें

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अब सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेगी दुकानें



बलिया। लॉकडाउन के चौथे चरण ने दुकानों के खुलने के रोस्टर में जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने एक बार फिर आंशिक संशोधन किया है. नए रोस्टर के मुताबिक, नाई, सैलून की दुकान पूरी तरह बंद रहेगी. इसके अलावा अन्य दुकानों के खुलने का समय सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक होगा.


रविवार को पूर्णतः साप्ताहिक बन्दी होगी और इस दिन सभी दुकानें बन्द रहेंगी. वहीं फल, सब्जी, सेवई, मुनक्का, खजूर आदि से सम्बंधित ठेलों को प्रतिदिन चलाने की अनुमति है. हालांकि इसके अलावा अन्य सामग्री का व्यापार करने वाले ठेले खोमचे केवल रविवार या साप्ताहिक बन्दी के दौरान लगाई जा सकेगी.

वहीं नगर पालिका परिषद बलिया में सब्जी मंडी स्थल का निर्धारण भी नए सिरे से हुआ है, जिसके अनुसार सतीश चंद कालेज मैदान, रामलीला मैदान रोड, गुदरी बाजार, कुंवर सिंह कालेज के मैदान में सब्जी के फुटकर व्यापारी व्यापार कर सकेंगे. इसके अलावा राजकीय इंटर कालेज कैम्पस, रामपुर आईटीआई मैदान, आवास विकास कालोनी का पार्क, माल गोदाम रोड, कासिम बाजार रोड (धर्मशाला से चौक) में सब्जी की दुकान लगेगी.

जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि ठेले के अलावा प्रतिदिन लगाई या निकाली जाने वाली दुकानें निर्धारित स्थलों पर ही लगाई जाएगी. इन सबके बीच सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा.

स्वरोजगार स्थापना के लिए प्रवासी/श्रमिक, शिक्षित बेरोजगार और परंपरागत कारीगर कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अंतर्गत करे आवेदन

प्रदेश के बाहर से आये हुए प्रवासी/श्रमिकों इच्छुक शिक्षित बेरोजगार तथा परंपरागत कारीगरों को राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत अपने ही ग्राम में स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है.

उक्त योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगों एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है.

इस योजना के लिए लाभार्थी पुरुष एवं महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने कहा कि जनपद के इच्छुक लाभार्थी विभाग की  वेबसाइट www. upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, कार्यस्थल का नजरी नक्शा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई तक निर्धारित है. निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
आवेदन पत्र ऑनलाइन करने के उपरांत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक दस्तावेज लाकडाउन के पश्चात जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रामपुर उदयभान में जमा करना अनिवार्य होगा. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मोबाइल नंबर-  9839147510, 9415668739 तथा 9026904444  पर सम्पर्क किया जा सकता है.

(तस्वीर प्रतीकात्मक)