विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविर में बताये नागरिकों के अधिकार

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बांसडीह : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्थानीय तहसील के सभागार में लोक अदालत के बारे में बताने के लिए शुक्रवार को शिविर लगाया गया. इसमें वैकल्पिक विवाद समाधान के रास्ते भी बताये गये.

शिविर में संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मूल कर्तव्यों और डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती विषय पर विचार किया गया. प्राधिकरण की सचिव रिचा वर्मा ने नागरिकों के मूल कर्तव्य व लोक अदालत मे वादों के निस्तारण के बारे में विस्तार से बताया.

 

 

उन्होंने कहा कि आपकी सहायता के लिये ही लोक अदालत लगायी जाती है. इसमें सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण कराया जाता है. इसका लाभ लेना आपका अधिकार है.

इस अवसर पर श्रीप्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, हिमांशु सिंह, दुर्गेश वर्मा, प्रभात तिवारी, भानु प्रताप सिंह, विजय शंकर पांडे, द्वारिका तिवारी, सौरभ तिवारी, तारकेश्वर सिंह आदि उपस्थित रहे. संचालन जमील अहमद ने किया.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रिचा वर्मा ने शुक्रवार को जिला जेल का निरीक्षण किया. वह महिला बैरक के साथ ही अन्य बैरकों का निरीक्षण किया. महिला बैरक में बन्द कैदियों से बातें की. उन्होंने जेल अधीक्षक को सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.