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बलिया : छह दिसंबर के मद्देनजर जनपद की सीमा के भीतर रहने वालों और सभी आने-जाने वालों के लिए 04 से 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दिया गया है.
अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने कहा है कि जनपद सीमा के अंदर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे और न कोई जुलूस निकालेंगे. साथ ही, शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले अफवाह नहीं फैलायेंगे.
उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा. यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा.
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अंदर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतलें, कांच के टुकड़े और विस्फोटक न एकत्र करेंगे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा. कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि नहीं लगायेगा.
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाला नारा नहीं लगायेगा या अफवाह फैलायेगा. कोई भी व्यक्ति सड़क, जेल, मार्ग कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव नहीं करेगा न ही यातायात के आवागमन में बाधा पहुंचायेगा.कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि को न बंद करायेगा न ही किसी सरकारी संपत्ति को क्षति तोड़फोड़ करेगा.