बांसडीह के बहुआरा ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार पर रोक

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सड़क व आवास में अनियमितता की शिकायत की जांच के बाद हुई कार्रवाई

दो बार नोटिस मिलने के बाद भी प्रधान-सचिव ने नहीं दिया कोई जवाब

बलिया। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने विकासखंड बांसडीह के बहुआरा ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर रोक लगा दी है. साथ ही पंचायत सचिव अरविंद कुमार मौर्य के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश डीपीआरओ को दिया है. प्रधान पद के कार्यों के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्य समिति गठित होगी.

अक्टूबर महीने में ग्राम सभा में सड़क एवं आवास के निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिली थी. इस पर जिला उद्यान अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की समिति गठित कर जांच के आदेश दिए गए थे. जिला उद्यान अधिकारी ने जांच के बाद दिए रिपोर्ट में बताया है कि प्रधान सुमित्रा तिवारी एवं पंचायत सचिव अरविंद कुमार मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था. एक बार फिर, नवंबर महीने में कारण बताओ नोटिस दी गई. लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी न तो प्रधान की ओर से कोई जवाब मिला और न ही सचिव की ओर से.
इस पर सख्ती बरतते हुए जिलाधिकारी भवानी सिंह ने ग्राम प्रधान सुमित्रा तिवारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों पर रोक लगा दी है. उन्होंने खंड विकास अधिकारी बांसडीह को निर्देश दिया है कि तीन दिन के भीतर ग्राम पंचायत सदस्यों की प्रमाणित सूची डीपीआरओ के माध्यम से उपलब्ध कराएं. पंचायत सचिव अरविंद मौर्य पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अंतिम जांच के लिए जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जो 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे.