जनपद में धारा 144 लागू

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बलिया। शारदीय नवरात्र 02 अक्टूबर, दुर्गापूजा, विजय दशमी, मुहर्रम, छठ पूजा, दीपावली आदि के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद सीमा के अन्तर्गत 26 सितम्बर, 2016 से 26 नवम्बर, 2016 तक धारा 144 लगा दिया है.

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अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलायेगे, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडे़. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

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