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इलाहाबाद। 41,610 सिपाहियों की भर्ती में रिक्त बचे 2312 पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित ( कैरिफारवर्ड) करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
कहा गया है कि कैरिफारवर्ड सम्बन्धी नियम को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है. लिहाजा विशेष आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों को सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाए. सौरभ और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थलेकर ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से इस सम्बन्ध में जवाब मांगा है. 41,610 सिपाहियों में विशेष आरक्षित वर्ग (स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, एक्स सर्विस मैन, महिला ) के 2312 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने से खाली रह गए. इन पदों को अगली भर्ती के लिए कैरिफारवर्ड कर दिया गया.