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नई दिल्ली। मऊ सदर से चार बार के विधायक रहे मुख़्तार अंसारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अंसारी को चुनाव प्रचार के लिए 15 फरवरी से 11 मार्च तक के लिए जमानत दिया था.
Delhi #HC stays till Feb 20 parole granted to MLA #MukhtarAnsari for campaigning in #UPpolls after state election commission challenged it
— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2017
हाई कोर्ट ने इस पर सोमवार तक रोक लगा दिया है. चुनाव आयोग ने अंसारी को जेल से बाहर आने पर कानून व्यवस्था बिगड़ने और चुनावी प्रचार पर असर का हवाला देकर एक याचिका दायर किया था. 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में अंसारी ट्रायल पर है. बता दें की अंसारी ने कुछ दिन पहले ही बसपा ज्वाइन किया था.
Delhi HC stays till Monday parole release of UP don Mukhtar Ansari for poll campaigning; EC moved HC opposing the relief.
— ANI (@ANI) February 17, 2017